नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के होटल कारोबारी जया शेट्टी हत्याकांड (2001) में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सजा निलंबित करने योग्य नहीं है। आपको बता दें कि छोटा राजन को मई 2024 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि सीबीआई को उसके खिलाफ दर्ज 72 में से 48 मामलों में सबूत नहीं मिले। अदालत ने बताया कि राजन को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और वह 27 साल तक फरार रहा। पीठ ने पूछा - "ऐसे आदमी को सजा निलंबन क्यों दिया जाए?" आपको बता दें कि साल 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या तब कर दी गई थी जब उन्होंने राजन गिरोह को 50,000 रुपये की रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। 2015 में ...