बागपत, जून 1 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर पवन कुमार राय ने लूटेरे गिरोह के सदस्य को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दो साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाने के आदेश जारी किए। बागपत कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2012 में लूटपाट, चोरी समेत अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि लूटेरे गिरोह के सदस्य राहुल निवासी एकता बिहार कालोनी पानीपत की पत्रावली पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर में सुनवाई चल रही थी। इसमें सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पवन कुमार राय ने राहुल को दोषसिद्ध किया था। शनिवार को सजा पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ...