अंबेडकर नगर, नवम्बर 20 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। यूपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट त्वरित प्रथम परविन्द कुमार ने दो वर्ष के कारावास की सजा के साथ छह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला वर्ष भर पूर्व जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का है। जहांगीरगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 12 अप्रैल 2024 को विजय प्रताप दूबे, महेन्द्र उर्फ सोनू, सूर्यनाथ उर्फ सूर्या एवं मुन्नीलाल के विरुद्ध धारा-3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा कि सभी का एक संगठित गिरोह है जो अपने भौतिक लाभ के लिए आपराधिक क्रिया-कलाप में संलिप्त रहते हैं और इनके आंतक के लिए कोई भी मुकदमा दर्ज कराने का साहस नहीं करता है। चारों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय ने आरोप पत्र...