मथुरा, अगस्त 1 -- मथुरा। उत्तर प्रदेश विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम व एडीजे पंचम श्वेता वर्मा ने वनखंडी निवासी मुकेश बाबा गैंग के सक्रीय सदस्य विक्रम को दोषी मानते हुए दो साल एक माह के साघारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले शैलेंद्र चंद गौतम ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन नगाइच ने इस मामले में पाया कि वनखंडी निवासी मुकेश बाबा का एक सक्रीय गैंग है। पुलिस ने गैंग के सदस्य विक्रम सिंह के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई उत्तर प्रदेश विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम व एडीजे पंचम श्वेता वर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने उसे दोषी मानते हुए दो...