कन्नौज, जनवरी 5 -- कन्नौज। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाही के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुये साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई। अभियुक्त को पांच हजार का जुर्माना अदा करने का फरमान भी सुनाया। युवक को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला के मुताबिक बीते साल 2012 में तत्कालीन गुरसहायगंज कोतवाल ब्रजेन्द्र सिंह ने 27 जनवरी को गुरसहायगंज क्षेत्र के मोहल्ला किदवईनगर निवासी नसीम उर्फ गूंगा पुत्र साबिर अली एवं गौरी निवादा समधन निवासी इजहार पुत्र जुम्मन के खिलाफ गैगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह आरोपी गिरोह बना कर क्षेत्र में अपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे और लोगों को डरा धमका कर आर्थिक लाभ कमाते थे। मामले को लेकर जांच अधिकारी बीएल यादव ने 16 जून 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया थ...