गुड़गांव, जुलाई 30 -- गुरुग्राम। गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई मनीष गुर्जर की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान ने 13 आरोपियों को मंगलवार दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया था। बता दें कि मनीष गुर्जर पेशे से शराब कारोबारी था। 18 अक्तूबर 2016 को वह अपने साथ और चालक के साथ न्यू कॉलोनी मोड पर शराब के ठेके से रुपये लेने के लिए गया था। इस दौरान आठ से दस बदमाशों ने फायरिंग कर मनीष की हत्या कर दी थी। जबकि इस वारदात में चालक और उसका साथी घायल हो गया था। सिटी थाने में पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की । गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या म...