फिरोजाबाद, मार्च 11 -- न्यायालय ने गैंगस्टर के दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड लगाया। न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी पुलिस ने 3 मई 2013 को मोनू उर्फ ब्रह्मा शंकर पुत्र अमर प्रकाश निवासी गढ़ी वरन थाना नारखी तथा रामवीर पुत्र राजन लाल निवासी नगला सूरज थाना पचोखरा के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले में दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार साक्षी शर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। न्यायालय ने मोनू तथा रामवीर को दोषी माना।दोनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर पांच-पाच हजार रुपया जुर्माना लगाया।

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