शामली, नवम्बर 20 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दो दोषियों को आठ-आठ वर्ष के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2019 में थानाभवन थाने पर प्रभारी निरीक्षक ने साकिब निवासी हसनपुर लुहारी व सुल्तान उर्फ कल्लू निवासी गांव सारा थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रितु नागर ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आठ-आठ वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। अर्थदंड अदा नही...