संभल, अगस्त 7 -- थाना गुन्नौर के गांव नूरपुर निवासी एक आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हो रही थी । न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए से 3 वर्ष, 9 माह, 9 दिन की कारावास की सजा सुनाई है । थाना गुन्नौर के गांव नूरपुर निवासी अभियुक्त दिनेश के खिलाफ वर्ष 2016 में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । दिनेश टॉप 10 की सूची में शामिल था । मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हो रही थी । कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को आरोपी दिनेश को दोषी मानते हुए तीन वर्ष, 9 माह, 9 दिन के कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। ।

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