शामली, फरवरी 25 -- गैंगस्टर अधिनियम के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष दस माह के कारावास और छह हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में कैराना कोतवाली पर जीशान उर्फ प्रभु निवासी मोहल्ला इस्लामनगर के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। सोमवार को कैराना स्थित अपर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया, जिसे तीन वर्ष दस माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, छह हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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