शामली, फरवरी 28 -- न्यायालय ने गैंगस्टर तीन दोषियों को 5-5 साल के कारावास और 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2020 में थाना झिंझाना पर गुरुजेंट उर्फ जिन्टा निवासी गांव धलावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर, अमरजीत उर्फ अमृत निवासी विकास नगर थाना सदर करनाल हरियाणा और कर्मवीर उर्फ कर्मा निवासी गांव अजीजपुर के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने तीनों दोषियों को पांच-पांच साल की कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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