रांची, नवम्बर 6 -- रांची, संवाददाता। लातेहार जिले में तेतरियाखाड कोलियरी में गोलीबारी और आगजनी मामले में गैंगस्टर के करीबी पंकज करमाली उर्फ खटिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत सुरक्षित आदेश 14 नवंबर को सुनाएगी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 17 सितंबर को याचिका दाखिल की है। वह एनआईए केस संख्या 1/2021 मामले में जेल में है। एनआईए के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच में उसकी संलिप्तता साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रॉय सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसने हथियार, गोला, बारूद उपलब्ध कराने और गिरोह को ठिकाना मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ...