औरैया, नवम्बर 6 -- जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी अतीकु उद्दीन की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी को ढाई वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पहले से ही चार वर्ष से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध था। ऐसे में उसके रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। थाना औरैया पुलिस ने वर्ष 2002 में पप्पू उर्फ जसवंत निवासी नौगांव दिबियापुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह मुकदमा वर्ष 2012 से न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को आरोपी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अभियुक्त ने कहा कि वह चार वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है, आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके पास पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए उसे न्यूनतम सजा देकर मुकदमा समाप्त किया जाए। विशेष न्...