बाराबंकी, अप्रैल 30 -- बाराबंकी। गैंगेस्टर एक्ट के एक मुकदमें में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना सतरिख पर गैंगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें के आरोपी सर्वजीत उर्फ गब्बर निवासी बरोलिया थाना बदोसराय को न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर आठ ने दो वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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