हमीरपुर, दिसम्बर 18 -- हमीरपुर, संवाददाता। चिकासी थाने में पन्द्रह वर्ष पूर्व गैंग लीडर सहित तीन के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने एक आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 26 फरवरी 2010 को चिकासी थाने के कांस्टेबल जगदीशचंद्र ने बताया कि थानाध्यक्ष हमराह के साथ गश्त पर भ्रमण करते हुए टोला खंगारन गांव पहुंचे। जहां पर अमरपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव का बब्लू उर्फ रणविजय गैंग बनाकर सुरजन व अरविंद पुत्र गोकुल लोधी नवासी कैथा के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिस पर तीनों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमें की...