पीलीभीत, फरवरी 6 -- पीलीभीत। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) होता सिंह ने पांच हजार रुपए जुर्माना सहित दो साल दो माह की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना कोतवाली के एसएचओ सुदेश कुमार ने सूचना दर्ज कराई कि वह 13 अगस्त 2012 को हमराही पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी गाड़ी से शांति व्यवस्था, तलाश वांछित अपराधी आदि के लिए गश्त कर रहे थे। तभी जानकारी मिली कि शातिर अपराधी खानू उर्फ चिकनू, ताज खां, वकेश उर्फ मुर्गी, गुलाब बंजारा , अकिल उर्फ कालिमा, शादाब एवं सागर उर्फ रामसागर का एक संगठित गिरोह है। जो सह अपराधियों की मदद से नाजायज तरीके से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध कर रहे हैं। इनका भय व आतंक जनपद व आसपास के जनपदों में है। इनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज हैं। पुलिस ने सूचना दर्ज कर बाद...