पीलीभीत, फरवरी 19 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/ गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने गैंगस्टर के एक आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना सहित तीन साल सात माह की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक बरखेड़ा थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने 20 जुलाई 2022 को थाना पर सूचना दर्ज कराई कि पुलिस के साथ वे गश्त में थे। जानकारी मिली कि बादशाह उर्फ वीर बहादुर गैंग लीडर अपने साथियों रुकमपुर थाना क्योलाडिया बरेली के राजू उर्फ राजवीर, ओमपाल, सुरेन्द्र पाल, हरिनंदन, श्यामबहादुर, हरप्रसाद व राजू उर्फ राजेश के साथ संगठित होकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य करके धन अर्जित करते हैं। बादशाह गैंग लीडर है। कोई भी इनके खिलाफ दहशत में गवाही नहीं देता। पुलिस ने सूचना दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी राजू उर...