नोएडा, मार्च 21 -- ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने गैंगस्टर ऐक्ट में शुक्रवार को बदमाश को दो वर्ष आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के मुताबिक बदमाश रवि रंजन पर वर्ष 2022 में सेक्टर-39 थाने में गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने रवि रंजन निवासी बिहार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष आठ महीने और 29 दिन के कारावास सुनवाई। इसके अलावा उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सेक्टर-39 थाने की पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई ने प्रभावी पैरवी की।

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