आगरा, दिसम्बर 22 -- गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में आरोपी नज्जो उर्फ नजीर निवासी बारह बीघा नरीपुरा शाहगंज को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने उसे तीन वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने वादी, विवेचक समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना जीआरपी आगरा कैंट के तत्कालीन थानाध्यक्ष मणिकांत शर्मा ने थाने पर तहरीर देकर कथन किया कि 29 दिसंबर 2016 को वह मय फोर्स के साथ चेकिंग के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी आदि ने एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भय व आतंक व्याप्त करना है। पुलिस ने आरोपी आदि के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्या...
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