बुलंदशहर, मई 30 -- जिला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट लगाकर न सिर्फ शातिर अपराधियों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, वहीं न्यायालय में सशक्त पैरवी कर उनको सजा भी दिलाई जा रही है। मई माह में ही जिला पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के आठ मामलों में शातिर अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाती है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ही अब न्यायालय में अपराधियों को उनके किए का दंड मिल रहा है। मई माह में गैंगस्टर एक्ट के आठ मामलों में जिला पुलिस ने सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। 2 मई को खानपुर के गांव मनिया टीकरी निवासी रामपाल पुत्र जयपाल को वर्ष 1998 में थाना खानपुर में दर्ज कराए गए गैंग...
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