गैंगस्टर एक्ट में सात साल 28 दिन की जेल, पांच हजार जुर्माना
अमरोहा, फरवरी 29 -- गैंगस्टर एक्ट के 21 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सात साल 28 दिन जेल की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला रजबपुर थाने से जुड़ा था। 31 अक्तूबर 2003 को तत्कालीन एसओ मनोहर सिंह यादव ने क्षेत्र के ही गांव नरेना कलां निवासी आनंदपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। आनंदपाल अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में चोरी की वारदात अंजाम देता था। थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास के साथ अवैध हथियार रखने के आरोप भी मुकदमे दर्ज थे। कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी आनंदपाल को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। हालांकि, बाद में उसे जमानत मिल गई थी। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय स्वपन दीप सिंगल की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान...
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