रुद्रपुर, सितम्बर 17 -- रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मीना देउपा की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट मामले में दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, 30 जुलाई 2009 को राजेश गंगवार पुत्र गैंदन लाल निवासी मोहल्ला भदईपुरा और नरेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द राम निवासी ग्राम बरा, थाना किच्छा पर कोतवाली पुलिस ने हिंसा, हत्या, धमकी, धोखाधड़ी और अवैध संपत्ति अर्जित करने जैसे आरोपों के तहत गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने साक्ष्यों की कमी के चलते दोनों को बरी कर दिया।

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