औरैया, अक्टूबर 24 -- अपर जनपद न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) अतीकुद्दीन की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध प्रगति यादव पत्नी स्वर्गीय दिलीप यादव निवासी ग्राम सियापुरा थाना फफूंद की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। प्रगति यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत थाना सहार जिला औरैया में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह एक संगठित गिरोह की सदस्य हैं, जिसके सरगना दुर्लभ उर्फ पिंटू यादव और श्याम बाबू यादव हैं। गिरोह पर सुपारी लेकर हत्या, हत्या के प्रयास जैसी गंभीर वारदातों में संलिप्त होने के आरोप हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी का नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए गैंग चार्ट में दर्ज है और वह गिरोह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही है। वहीं, बचाव...