वाराणसी, जुलाई 3 -- वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से गैंगस्टर एक्ट में अभय सिंह को बतौर आरोपी तलब किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में बहस के लिए अगली तारीख 8 जुलाई तय कर दी। अभय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह और वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। प्रकरण के मुताबिक 4 अक्तूबर 2002 को जौनपुर के तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह साथियों संग गाड़ी से एक मरीज को देखकर लौट रहे थे। नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के समीप बोलेरो सवार से अभय सिंह 4-5 साथियों के साथ उतरे और ललकारते हुए धनंजय सिंह को जान से मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। घटना में त...