मुरादाबाद, नवम्बर 28 -- मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। थाना मुगलपुरा में साल 2005 में थाना गलशहीद क्षेत्र के सीधी सराय निवासी जियाउर्रहमान व उसके भाई जमालू राफे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि दोनों आरोपियों ने भौतिक और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। इस प्रकरण में हेड कांस्टेबल रामेश्वर ने पैरोकार के रूप में पैरवी की, जबकि विवेचना दरोगा जयपाल सिंह थाना नागफनी ने की। एसपीपी राजीव कुमार त्यागी द्वारा अदालत में पक्ष रखा गया। जिसके तहत एडीजे-5 की अदालत में न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हे पांच कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर पांच-पा...