अमरोहा, जुलाई 15 -- गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अदालत ने दो लोगों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साल 2009 में सैदनगली थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव मनौटा निवासी नन्हे व सोनू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया था। मुकदमे में फिलहाल दोनों जमानत पर चल रहे थे। स्थानीय अदालत में विचाराधीन मुकदमे में सोमवार को आखिरी सुनवाई की गई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने नन्हे व सोनू को दोषी करार दिया। चार-चार साल जेल की सजा सुनाई व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.