अंबेडकर नगर, नवम्बर 15 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। यूपी गैंगस्टर एक्ट में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान शनिवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविन्द कुमार ने दो वर्ष तीन माह के कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला दशक भर पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। अकबरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने वर्ष-2013 में अहिरौली थाना क्षेत्र के धरमपुर खेवार निवासी रूपेश सिंह उर्फ रानू सिंह पुत्र सुरेश सिंह व अन्य के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया था। सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल अखिलेश कुमार शुक्ला ने गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत न्यायाधीश ने दोषी रूपेश सिंह उर्फ रानू सिंह...