अंबेडकर नगर, नवम्बर 27 -- अम्बेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविन्द कुमार ने महरुआ थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के अपराध में सत्र परीक्षण के दौरान गुरुवार को दोषी जैतपुर थाना क्षेत्र के गयापुर निवासी बीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र सभाजीत सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल अखिलेश शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर न्यायाधीश ने दंडित करते हुए दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को दंडादेश में समायोजित करने का भी आदेश दिया। महरुआ थानाध्यक्ष ने 14 मई 2012 को जैतपुर थाना क्षेत्र के बेगीकोल निवासी विनय कुमार सिंह उर्फ बिल्लू सिंह पुत्र राम मिलन सिंह एवं गयापुर निवासी बीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मिन्टू सिंह को आरोपी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.