चित्रकूट, जून 4 -- चित्रकूट, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में तीन आरोपितों के जमानत आवेदन को सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। यह तीनो आरोपित पिछले वर्ष सीमेंट से लदे ट्रेलर को लूटने के मामले में शामिल रहे है। जिसमें पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पिछले वर्ष 17 जून 2024 को हरीओम गुप्ता निवासी संग्राम कालोनी सतना ने कर्वी कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसका सीमेंट से लदा ट्रेलर अज्ञात बदमाश लूटकर ले गए है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शातिरों के कब्जे से लूटे गए ट्रेलर को बरामद किया था। इस वारदात में राधे, राधेश्याम, अंकेश, नीलू उर्फ इन्द्रजीत, प्रसादे निवासी मोहम्मदपुर असवा थाना कोख...