बस्ती, सितम्बर 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक राम प्रकाश दूबे ने कोर्ट में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुलिस जांच में पता चला कि राजा मिश्र साकिन मिश्रौलिया, थाना कलवारी, एक शातिर किस्म का कुख्यात अपराधी है, इसके साथी रामसूरत यादव व इस्माइल निवासीगण मिश्रौलिया, थाना कलवारी भी हैं। जिसका सरगना राजा मिश्रा है। अपने गैंग के सदस्यों के साथ थाना स्थानीय व आसपास के थाना क्षेत्रों में अपराध करता है। इसका एक संगठित गिरोह है। इनके विरुद्ध दुष्कर्म सहित कई अन्य अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने तीन...