रामपुर, मई 22 -- बिलासपुर कोतवाली में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में चारो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बिलासपुर कोतवाली में 24 अक्तूबर 2009 में गिरोहबंद अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भाटी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विशेष यादव निवासी खाईखेड़ा थाना मूंढापांडे, मुरादाबाद, किशनपाल निवासी ग्राम बोहड़ा, थाना कुड़ फतेहगढ़, मुरादाबाद, तोताराम और हरपाल निवासी कोठा जागीर, कोतवाली बिलासपुर पर आरोप लगाया था कि ये भाड़े पर हत्या कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त हैं और आर्थिक संपत्ति अर्जित करते हैं। इनसे दहशत का माहौल कायम किए हुए हैं। अदालत ने चारो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह-छह साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा स...