अमरोहा, नवम्बर 18 -- गैंगस्टर एक्ट के नौ साल पुराने मामले में अदालत ने उझारी के रहने वाले दोषी इमरान को सात साल एक महीने 11 दिन जेल की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जमानत पर था, अदालत से। सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामला थाना आदमपुर से जुड़ा था। साल 2015 में तत्कालीन एसओ ने कस्बा उझारी के मोहल्ला कुरैशियान के रहने वाले इमरान उर्फ मान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने इमरान उर्फ मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से मुकदमे की सुनवाई स्थानीय एक अदालत में विचाराधीन थी जबकि इमरान उर्फ मान जमानत पर था। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सोमवार को इस मुकदमे में अदालत ने आखिरी सुनवाई की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार इमरान...