बिजनौर, मई 9 -- गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश तालेवर सिंह ने गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त मेरठ के गैंगस्टर मामचंद को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है। एडीजीसी सलीम अख्तर ने बताया कि मेरठ के इंचौली थानाक्षेत्र के सिकेड़ा निवासी मामचंद पुत्र गंगोदीन ने एक गैंग बना रखा है। उसके गैंग के सोनू भीम सिंह सदस्य हैं। सभी आरोपी अपना भय और आतंक पैदा कर आसपास के क्षेत्र में अपराध कार्य करते हैं। चोरी लूटपाट, डकैती जैसी संगीन वारदात को अंजाम देते हैं। थाना हल्दौर ने आरोपी मामचंद को पकड़कर जेल भेजा था और उसके खिलाफ थाने पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पाकर उसे दो वर्ष की सजा सुनाई है।

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