शाहजहांपुर, दिसम्बर 2 -- थाना सिंधौली के ग्राम रसूलपुर चठिया निवासी विजय कुमार पाल को गंभीर अपराधों में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने चार साल की जेल और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। विजय कुमार पाल पर आरोप था कि उसने थाना रामचंद्र मिशन के इलाके में गैंग बनाकर अपहरण और हत्या जैसे अपराध कर पैसों की वसूली की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया और गैंगस्टर एक्ट के तहत दंडित किया गया। इस सजा का उद्देश्य यह संदेश देना है कि संगठित अपराध और अपहरण जैसी गंभीर गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। विजय कुमार पाल को जेल भेजा गया और जुर्माने की राशि कानून के अनुसार वसूली जाएगी।

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