बुलंदशहर, सितम्बर 26 -- अपर सत्र न्यायाधीश-8 श्रीचंद विजय श्रीनेत्र ने वर्ष 2023 में पहासू पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त जयराम उर्फ जय किशन उर्फ जय भगवान को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि 22 अगस्त 2023 को थाना पहासू पर पुलिस द्वारा आरोपी जयराम उर्फ जय किशन उर्फ जय भगवान पुत्र बदन सिंह उर्फ बनी सिंह निवासी ग्राम अजीजाबाद थाना पहासू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया। 9 जनवरी 2024 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियो...