बुलंदशहर, अगस्त 8 -- बुलंदशहर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश-8 श्रीचंद्र विजय श्रीनेत्र ने वर्ष 2008 में नरौरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किए गए अभियुक्त को दो साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि नरौरा के सुंदरनगरी क्षेत्र निवासी आरोपी डोरीलाल पुत्र कुंवरसैन द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय एवं आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित किया जाता था। 16 दिसंबर 2008 को थाना रामघाट में आरोपी डोरीलाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। 8 नवंबर 2009 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश-8 श्रीचंद्र विजय श्रीनेत्र ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी डोरीलाल को दोषी क...