आगरा, सितम्बर 28 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी पिता-पुत्रों को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी लाखन सिंह, उदयभान उर्फ नेनुकी एवं चंद्रभान उर्फ गूंगा निवासी गढ़ी परशुराम डौकी को दस साल के कारावास एवं 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने वादी, विवेचक समेत गवाह और आरोपियों को गैंग चार्ट समेत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया। थाना डौकी के तत्कालीन थानाध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी लाखन सिंह आदि द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के लिए चोरी, लूट, नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय एवं आतंक व्याप्त करना है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 मई 2013 को मुकदमा द...