मुरादाबाद, दिसम्बर 22 -- मुसोमवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम बाबू उर्फ बबुआ को दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया है। थाना मैनाठेर में इंस्पेक्टर राजेश सिंह सोलंकी ने 21 नवंबर 2015 को बिलारी के सहसपुर निवासी बाबू उर्फ बबुआ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया और दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। जबकि दोषी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है।

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