आगरा, मई 5 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी सलमान उर्फ लल्ला निवासी नूखा थाना जलेसर जिला एटा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को सात वर्ष पांच माह पंद्रह दिन के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी/निरीक्षक हुकुम सिंह थाना एत्मादुद्दौला ने 16 नवंबर 2017 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ कमाने के लिए चोरी, लूट, नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कर जनता में भय व आतंक व्याप्त किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अन्य मुकदमों में पूर्व से जेल में बंद आरोपी समेत अन्य के विरुद्ध 12 मार्च 2018 को आरोप पत्र न्या...
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