आगरा, जुलाई 11 -- गैंगस्टर एक्ट के चार साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी हरीश निवासी राजीव नगर, ताजगंज को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को चार वर्ष छह माह दस दिन की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने वादी, विवेचक, गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने एक जनवरी 2021 को थाना मलपुरा पर तहरीर दी थी। शिकायत में बताया कि आरोपी हरीश समेत छह लोगों ने एक संगठित गिरोह बनाकर भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए लूट, चोरी, हत्या जैसे अपराध किए। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी पूर्व में दर्ज मामलों में जेल में बंद था। विवेचक ने साक्ष्य संकल...