आगरा, जुलाई 5 -- गैंगस्टर एक्ट के 18 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने ग्राम सोनिगा कागारौल निवासी लोकेंद्र सिंह व सतेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने वादी, विवेचक सहित गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार ने 23 सितंबर 2007 को थाना कागारौल पर तहरीर दी थी। आरोप था कि लोकेंद्र और सतेंद्र ने एक संगठित गिरोह बनाकर सामूहिक रूप से भौतिक व आर्थिक लाभ के उद्देश्य से चोरी, लूट, हत्या जैसे गंभीर अपराध किए और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वे पहले से ही गैंग...