उन्नाव, जनवरी 31 -- उन्नाव। गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है। दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष तथा एक दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। साथ ही, तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। औरास थाना पुलिस ने 30 अगस्त 2007 को हरदोई जनपद के कासिमपुर थाना क्षेत्र के चांद बैजा निवासी जंगीलाल तथा औरास थाना क्षेत्र के गोडवा गांव निवासी अय्यूब के खिलाफ गैंग बनाकर लोगों को धमकाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजकिशोर ने की और पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर 12 फरवरी 2008 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वहीं, सफीपुर थाना पुलिस ने 28 मई 2015 को थाना क्षेत्र के करौंदी गांव निवासी रा...