बस्ती, नवम्बर 30 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दिए गए आदेश को सही ठहराया है। यह मुकदमा एक व्यक्ति ने बैनामा लिया था। जमीन बिक्री के मामले में बस्ती पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा डीएम कोर्ट बस्ती में चला। कोर्ट ने गोरखपुर के भवन को सीज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध जमीन खरीदने वाले विशाल कुमार गुप्ता निवासी महुई शक्तिनगर कालोनी गोखपुर ने वाद दायर किया। वाद में उन्होंने बताया कि यह जमीन गैंगस्टर के आरोपियों से नहीं लिया, अलबत्ता एक कॉमर्शियल स्टेट कंपनी से खरीदा था, जो इस मुकदमे में प्रतिवादी नहीं थे। ऐसे में उनके खरीदे भवन को सीज करने का औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने डीएम के आदेश को सही मानत...