संतकबीरनगर, मार्च 18 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के कारावास का सजा सुनाया। आरोपी जाफर उर्फ टिंकू बंजारा पर कोर्ट ने पांच हजार के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष बखिरा ने अभियोग पंजीकृत कराया था । आरोपी जाफर उर्फ टिंकू बंजारा पुत्र नबी बंजारा ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा का रहने वाला है । इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था । इसका एक संगठित गिरोह है तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त ...