संतकबीरनगर, जुलाई 17 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को एडीजे, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष एक माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद ताहिर उर्फ बबलू पर सजा के साथ पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू व विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद कमला यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि 30 नवम्बर 2011 को वह पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे । स्थानीय थाना के अपरा...
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