संतकबीरनगर, सितम्बर 13 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को एडीजे , विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष एक माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी दुर्गेश निषाद पर सजा के साथ पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह थाना मेंहदावल ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को वह पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे । मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दुर्गेश निषाद पुत्र ला...
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