बागपत, अप्रैल 21 -- हाईकोर्ट ने गैंगस्टर नियमावली का पालन न करने पर गैंगस्टर का मुकदमा निरस्त कर दिया है। इस मुकदमे में खेकड़ा पुलिस ने आठ के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। जिनमें से एक आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई को निरस्त किया गया है। खेकड़ा कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी राजबीर सिंह चौहान ने वर्ष 2024 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने लूटपाट, चोरी समेत अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए मोहित निवासी बाघू, मोनू निवासी घसौली जिला मेरठ, अश्विनी निवासी सैदपुर, सचिन निवासी नंगला, मोहित निवासी गोकलपुरी, रमेश उर्फ छोटू निवासी शाहदरा, मोहित निवासी दत्तनगर और दीपक निवासी सैदपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पर आरोपियों की तलबी आदेश जारी किया गया। इस पर आरोपी दीपक न...