विधि संवाददाता, जनवरी 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने और गैंगस्टर के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के मामले में राज्य सरकार की ओर से संतोषजनक जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि किन कारणों से अदालत के बार बार के निर्देश के बावजूद वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राजेंद्र त्यागी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पूर्व कोर्ट ने गृह सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामे पर पूछा है कि ज़िले या कमिश्नरेट से इकट्ठा किया गया डाटा, जिसके आधार पर विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि गैंगस्टर एक्ट के मामलों में काम करने वाला कमिश्नरेट सिस्टम, नियम 5(3)(ए) के तहत ज़रूरी संयुक्त बैठक से ड...