बुलंदशहर, दिसम्बर 23 -- अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम मनोज कुमार तृतीय के न्यायालय ने जहांगीरपुर क्षेत्र में एक किशोरी से गैंगरेप के मामले में एक अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश कुमार राघव ने बताया कि दो अक्टूबर 2017 को मुकदमा वादी ने थाना जहांगीरपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी सतेंद्र उर्फ जहरी और पंकज कुमार निवासी गांव बरौली (थाना खुर्जा नगर) उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भाग ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आठ नवंबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए एडीजे पाक्सो प्रथम ...