रांची, फरवरी 24 -- रांची, संवाददाता। महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने से जुड़े मामले में दोषी करार तीन अभियुक्तों रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा एवं संजय टूटी को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सोमवार को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 60-60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने तीनों को 7 फरवरी को दोषी करार दिया था। घटना में शामिल एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई। घटना को अंजाम 17 फरवरी 2021 को दिया गया था। खुलासा 20 फरवरी 2021 को हुआ था, जब दशम फॉल इलाके के जंगल से पुलिस ने अधजली महिला का शव बरामद की थी। जानकारी मिली थी कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। मामले क...
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